दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2024 से ऐसे वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा।
जो वाहन इस पॉलिसी के दायरे में आते हैं, उनके मालिकों को अपनी गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जाना होगा। सरकार ने एक आधिकारिक लिस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दी है। जहां से वाहन मालिक किसी भी मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर को चुन सकते हैं और स्क्रैपिंग प्रक्रिया के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग सेंटर जाने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे, जिनमें शामिल हैं: