नई दिल्ली: अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है और आप इस वित्त वर्ष में पैसे नहीं डाले है, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है. अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपए जल्दी से डाल लें. PPF और SSY में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव यानी बंद हो सकते हैं. अगर आपने कोई अमाउंट नहीं डाली तो, तो इसे दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा.

PPF अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है. इसमें आपको एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है. ऐसा न करने पर आपका खाता बंद हो सकता है. बता दें कि इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है आप उससे पहले इसमें मिनिमम बैलेंस डाल दें. अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. जानकारी के लिए आपको बता दें PPF अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है. यदि किसी वित्त वर्ष में आपने मिनिमम डिपॉजिट जमा नहीं किया तो PPF अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको लोन भी नहीं मिलेगा और न ही आप इस खाते से पैसे निकाल पाएंगे. इसके साथ ही अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो बाद में खाते को शुरू कराने के लिए आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा.

सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपका अकाउंट है तो आपको हर साल मिनिमम 250 रुपए जमा करना होता हैं. अगर आप यह पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है. सुकन्या अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट नहीं करने पर खाते को डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा. आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो बाद में खाते को शुरू कराने के लिए आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा.

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