दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2024 से ऐसे वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा।

जो वाहन इस पॉलिसी के दायरे में आते हैं, उनके मालिकों को अपनी गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जाना होगा। सरकार ने एक आधिकारिक लिस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दी है। जहां से वाहन मालिक किसी भी मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर को चुन सकते हैं और स्क्रैपिंग प्रक्रिया के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग सेंटर जाने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
  • वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी

जब वाहन स्क्रैपिंग सेंटर पहुंचेगा, तो उसका मूल्य उसके वजन और अन्य फैक्टर्स के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद, वाहन मालिक को एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा।  यह स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट नए वाहन खरीदते समय छूट दिलाने में मदद करेगा। आमतौर पर, राज्य सरकारें प्राइवेट वाहनों पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देती हैं, जिससे नया वाहन खरीदना सस्ता हो सकता है।

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